कुलदीप नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी, कोर्ट ने कहा- ताकतवर इंसान के खिलाफ पीड़ित का बयान सच्चा और निष्कलंक

उत्तर प्रदेश के उन्नाव केस में दिल्ली कोर्ट ने सोमवार को भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (53) को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और अपहरण का दोषी करार दिया। कोर्ट ने कहा कि एक ताकतवर इंसान के खिलाफ पीड़ित का बयान सच्चा और निष्कलंक है। अदालत सजा पर बुधवार को बहस करेगी और इसी दिन सजा तय की जा सकती है। पीड़ित की तरफ से कोर्ट में उम्र कैद देने की अपील की गई। जिला जज धर्मेश शर्मा ने इस मामले में सह आरोपी शशि सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया।